Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana : छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना सम्पूर्ण जानकारी

Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana : छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए पुरस्कारों राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि उनके बच्चे उच्च स्तर तक की पढ़ाई कर सकें। छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना का लाभ पात्र व्यक्ति लोक सेवा केंद्र के द्वारा या श्रम कार्यालय द्वारा आवेदन कर ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी श्रमिक की मृत्यु उसकी पंजीयन के 1 साल बाद होती है तो उसके प्रथम दो बच्चों के लिए विशेष पंजीयन कार्ड जारी किया जाएगा।

Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana से लाभ लेने के लिए आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं, लोक सेवा केंद्र में जाकर या श्रम कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana का लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया इस आर्टिकल को पूरे अंत तक पढ़े ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके जिससे आवेदन करते समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े।

Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana का अवलोकन

योजना का नाम छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना
लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीकृत श्रमिक
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़
आवेदन का तरीका
  • लोक सेवा केंद्र द्वारा
  • श्रम कार्यालय द्वारा

 

छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना क्या है?

Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को छत्तीसगढ़ नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र – छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना और छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं और सब्सिडी प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना का लाभ पात्र व्यक्ति लोक सेवा केंद्र के द्वारा या श्रम कार्यालय द्वारा आवेदन कर ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी श्रमिक की मृत्यु उसकी पंजीयन के 1 साल बाद होती है तो उसके प्रथम दो बच्चों के लिए विशेष पंजीयन कार्ड जारी किया जाएगा।

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Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana का उद्देश्य क्या है?

छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना। जिससे श्रमिकों के बच्चे उच्च स्तर की पढ़ाई को पूरा कर सकें। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को छत्तीसगढ़ नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना और छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा सहायता योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना के लाभ क्या क्या है?

Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana के लाभों को निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है –

  • अगर किसी श्रमिक की मृत्यु उसके पंजीयन के एक साल बाद होती है, तो उसके प्रथम दो बच्चों के लिए विशेष पंजीयन कार्ड जारी किया जाएगा।
  • श्रमिकों के बच्चों को निमिन्लिखित योजनाओं के लाभ प्रदान किए जाएंगे जो उनकी पात्रता के अनुसार होंगे :-
    • छत्तीसगढ़ नौनिहाल छात्रवृति योजना।
    • छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
    • छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा सहायता योजना।

Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana के लिए कौन-कौन पात्र हैं?

छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक पात्र है –

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 संतानो को लाभ की पात्रता होगी।
  • अगर मृतक श्रमिक के परिवार में कोई और पंजीकृत श्रमिक है तो उनके बच्चे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है –

  • आधार कार्ड।
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाते का विवरण।
  • आवेदक का स्व -घोषणा प्रमाण पत्र।
  • पंजीयन कार्ड।
  • लाभार्थी का फोटो।

Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

आप नीचे बताए गए प्रक्रिया को अपनाकर इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको बस स्टेप बात स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं किसी भी लोक सेवा केंद्र अथवा श्रम श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद मृतक श्रमिक के बच्चों हेतु अलग-अलग दो विशेष श्रमिक पंजीयन कार्ड जारी किये जायेंगे।

निष्कर्ष : उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का आर्टिकल Chhattisgarh Shramik Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana समझ आया होगा कि छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना में आवेदन कैसे करें? और अगर आपको हमारे इस आर्टिकल से किसी भी प्रकार की मदद मिली हो तो कृपया इस आर्टिकल को अपने सोशल मीडिया में और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके धन्यवाद।

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